नई दिल्ली। बच्चों के कंधों को स्कूल बैग और किताबों के भारी भरकम बोझ से मुक्ती मिलने वाली है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों के स्कूल बैग के वजन को तय करने के मानक तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किए जाने स्कूल बैग के बोझ के मानकों कों सभी स्कूलों को सख्ती से मानना होगा।
इस दिशा में केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्यद्वीप ने अपनी तरफ से पहल करते हुए अपने सभी स्कूलों को स्कूल बैग के वजन के निर्देश जारी कर दिए हैं। लक्ष्यदीप ने जो निर्देश दिए हैं उनके मुताबिक पहली और दूसरी क्लास के बच्चे के बैग का बोझ 1.5 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए।
लक्ष्यदीप प्रशासन के मुताबिक तीसरी से पांचवी क्लास के बच्चे के स्कूल बैग का बोझ अधिकतम 2-3 किलो, छठी और सातवीं के बच्चों के बैग का अधिकततम 4 किलो, आठवीं और नौवीं के बच्चों के बैग का अधिकतम 4.5 किलो और दसवीं क्लास के बच्चे के बैग का बोझ अधिकतम 5 किलो तय किया गया है।
इतना ही नहीं, लक्ष्दीप प्रशासन ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्ग नहीं देंगे और उन बच्चों को गणित तथा भाषा के अलावा और को विषय नहीं पढ़ाया जाएगा। स्कूलों को यह भी निर्देश है कि वह बच्चों को अतीरिक्त किताबें लाने के लिए नहीं कहें।