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होम मिनिस्ट्री ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों के लिए नई एडवायजरी जारी की

गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों को नई एडवायजरी जारी की, है जिसमें कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं करना न्याय दिलाने के लिहाज उचित नहीं होगा।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 10, 2020 13:02 IST
Amit shah, Home ministry- India TV Hindi
Image Source : FILE होम मिनिस्ट्री ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों को नई एडवायजरी जारी की

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों को नई एडवायजरी जारी की, है जिसमें कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं करना न्याय दिलाने के लिहाज उचित नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि महिला के खिलाफ अपराध यदि थाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है तो उस स्थिति में जीरो एफआईआर दर्ज की जाए।

यूपी के हाथरस में महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर देशभर में फूटे गुस्से के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन पन्नों का विस्तृत परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सीआरपीसी के तहत संज्ञेय अपराधों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न सहित अन्य संज्ञेय अपराध संबंधित पुलिस थाने के न्यायाधिकारक्षेत्र से बाहर भी होता है तो कानून पुलिस को ‘शून्य प्राथमिकी’ और प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार देता है।

गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘सख्त कानूनी प्रावधानों और भरोसा बहाल करने के अन्य कदम उठाए जाने के बावजूद अगर पुलिस अनिवार्य प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल होती है तो देश की फौजदारी न्याय प्रणाली में उचित न्याय देने में बाधा उत्पन्न होती है।’’ राज्यों को जारी परमार्श में कहा गया, ‘‘ऐसी खामी का पता चलने पर उसकी जांच कर और तत्काल संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।’’

इनपुट-भाषा

 

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