नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन बढ़ाने के रास्ते में धन संबंधी अड़चनें आती हैं क्योंकि सरकार अन्य स्थानों से धन ‘‘नहीं ले सकती।’’ केंद्र सरकार की ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार की दलीलों का जवाब देते हुए ये बात न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ से कही।
कुमार ने एक याचिका दायर करके केंद्र को वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 में तय 200 और 500 रुपये की मासिक पेंशन बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की थी। कुमार की याचिका पर केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ए एन एस नाडकर्णी ने कहा कि पेंशन की तुलना न्यूनतम वेतन से नहीं की जा सकती। हम अन्य जगहों से धन नहीं ले सकते।