मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)ने बुधवार को यहां एक अदालत से दो अरब डॉलर से ज्यादा के पीएनबी घोटाले के आरोपी आभूषण कारोबारी नीरव मोदी, उसके भाई निशाल मोदी तथा अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी सी बारडे के समक्ष याचिका में सीबीआई ने कहा कि आरोपी मामला दर्ज होने से पहले देश छोड़कर जा चुके थे इसलिए उनके खिलाफ वारंट पर तामील नहीं की जा सकी।
आवेदन में कहा गया कि नीरव मोदी को जहां लंदन में गिरफ्तार किया गया है और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबित है वहीं उसके भाई निशाल तथा एक अन्य आरोपी सुभाष परब के ठिकाने पता नहीं हैं। इसमें कहा गया कि परब, नीरव मोदी की कंपनी में अधिकारी था। आवेदन के मुताबिक, ‘‘आरोपी अदालत द्वारा जारी वारंट की तामील से बचने के लिए देश छोड़कर जा चुका है। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि कृपया आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया जाए।