नई दिल्ली। सीबीआई ने आयकर आयुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव पर मामला दर्ज किया है, जिन्हें हाल में सरकार ने अनुचित लाभ हासिल करने के लिए कथित तौर पर पिछली तारीख में अपील आदेश पारित करने के लिए बर्खास्त कर दिया था।
सीबीआई ने दावा किया है कि श्रीवास्तव के आवास से 2.47 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण, 16.44 लाख रुपये नकदी, दस लाख रुपये, पूर्व अधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक खातों में जमा 1.30 करोड़ से अधिक रुपये, दो अचल संपत्तियों से जुड़े अकाट्य दस्तावेज और एक बैंक लॉकर बरामद हुए।
अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि श्रीवास्तव ने नोएडा के आयकर (अपील) आयुक्त के तौर पर जून 2019 में पिछली तारीख में 104 आदेश पारित किए। जून 2019 में सरकार ने उन्हें जबरन सेवानिवृत्ति दे दी।
एजेंसी ने उन पर आपराधिक षड्यंत्र, ठगी, धोखाधड़ी के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने आरोप लगाए कि आदेश दिसम्बर 2018 की तारीख में पारित किए गए। एजेंसी ने आरोप लगाए हैं कि इनमें से 13 आदेश उनके अधिकार क्षेत्र के नहीं थे।
एजेंसी के आरोप हैं कि श्रीवास्तव को दस जून 2019 को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई लेकिन इन आदेशों को इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन पर 11 जून और 13 जून के बीच में डाला गया। इन आदेशों को आरएसए टोकन का दुरुपयोग कर डाला गया। यह टोकन विभाग में एक तरह का पहुंच व्यवस्था है।