नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्रमश: 7926 करोड़ रुपए और 313.79 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने हैदराबाद की कंपनी ट्रांसस्टोरी (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ 7,926 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। वहीं एक अन्य मामले में सीबीआई ने चेन्नई स्थित एक निजी कंपनी और उसके अध्यक्ष सहित अन्य के खिलाफ 313.79 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी में मामला दर्ज किया गया है। चेन्नई में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई और दस्तावेजों को बरामद किया गया है। दोनों मामलों में जांच जारी है।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कंपनी, उसके अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक चेरूकुरी श्रीधर और अतिरिक्त निदेशक रयापति संबाशिवा राव एवं अक्किनेनी सतीश को नामजद किया है। आरोप है कि हैदराबाद की इस निजी कंपनी और उसके निदेशकों ने विभिन्न बैंकिंग व्यवस्थाओं के तहत ऋण लिया था।
सीबीआई प्रवक्ता आर के गौड़ ने कहा, केनरा बैंक की अगुवाई में बैंकों का समूह बनाया गया। यह भी आरोप है कि लेखा पुस्तिकाओं का फर्जीवाड़ा किया गया, स्टॉक विवरणों में जालसाजी की गयी, तुलन-पत्र में छेड़छाड़ की गयी और रकम को ईधर-उधर ले जाकर प्राप्त किया गया, आदि बातें शामिल है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बैंक के सदस्यों को 7,926.01 करोड़ रूपये का चूना लगाकर निदेशकों ने पैसे गबन किया। गौड़ ने कहा, हैदराबाद और गुंटूर में निजी कंपनी /अन्य आरोपियों के परिसरों की तलाशी की गयी जिससे अभियोजनयोग्य दस्तावेज मिले। सीबीआई के अनुसार नीरव मोदी ने कथित रूप से 6000 करोड़ रूपये और उसके मामा ने 7080.86 करोड़ रूपये की हेराफेरी की थी।