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सौ करोड़ वसूली मामला: CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की FIR, कई जगहों पर छापे

सौ करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : April 24, 2021 11:00 IST
सौ करोड़ की वसूली मामला: CBI ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की FIR, कई जगहों पर छापे
Image Source : PTI सौ करोड़ की वसूली मामला: CBI ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की FIR, कई जगहों पर छापे

मुंबई: सौ करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही सीबीआई आज मुंबई में कई ठिकाने पर छापे की कार्रवाई भी कर रही है।  वर्ली स्थित अनिल देशमुख के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। वहीं सूत्रों के मुताबिक नागपुर में भी सीबीआई की टीम छापे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे के जरिये मुम्बई में 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप लगाया था।

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रारंभिक जांच शुरू की थी। अधिकारियों के मुताबिक, जांच-पड़ताल के दौरान सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत देशमुख और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री मिलीं। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद, सीबीआई ने मुंबई में कई स्थानों पर छापे मारे। इनमें देशमुख से जुड़े परिसर भी शामिल हैं।

परमबीर सिंह ने 25 मार्च को देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए आपराधिक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य अधिकारियों को बार एवं रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। वाजे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की जांच का सामने कर रहे हैं। यह जांच मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी एसयूवी मिलने के मामले से जुड़ी है।

सिंह ने शुरुआत में उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि देशमुख के “भ्रष्ट आचारण” के बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से शिकायत करने के बाद उनका तबादला किया गया। शीर्ष अदालत ने मामले को गंभीर बताया था लेकिन सिंह को उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था। इसके बाद सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर देशमुख के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया और राकांपा नेता के खिलाफ सीबीआई से “तत्काल एवं निष्पक्ष” जांच का अनुरोध किया। महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। 

इनपुट-भाषा

 

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