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धनबाद न्यायाधीश मौत मामले में सीबीआई ने इनाम की राशि दोगुनी की

इससे पहले 15 अगस्त को सीबीआई ने 49 वर्षीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुराग देने वाले को पांच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 08, 2021 23:03 IST
CBI doubles reward to Rs 10 lakh in Dhanbad judge death case- India TV Hindi
Image Source : VIDEO GRAB सीबीआई ने धनबाद के न्यायाधीश की मौत से जुड़ा अहम सुराग देने पर इनाम की राशि को दोगुना कर दिया है।

धनबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को झारखंड में धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत से जुड़ा अहम सुराग देने पर इनाम की राशि को दोगुना कर 10 लाख रुपये कर दिया है। न्यायाधीश को 28 जुलाई को ऑटोरिक्शा ने टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई। सीबीआई ने सिटी सेंटर, बैंक मोड़ और रणधीर वर्मा चौक जैसे शहर के कई स्थानों पर इनाम बढ़ाने की घोषणा करते हुए पोस्टर लगाए, जहां घटना हुई थी। पोस्टर में लिखा है, ''अपराध से जुड़ी सार्थक जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।'' 

इससे पहले 15 अगस्त को सीबीआई ने 49 वर्षीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुराग देने वाले को पांच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। धनबाद पुलिस ने घटना में शामिल ऑटोरिक्शा गिरीडीह से बरामद कर चालक लखन वर्मा और उसके सहायक राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। 

शुरुआत में राज्य पुलिस का विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा था और बाद में चार अगस्त को जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली। इस बीच, दिल्ली में अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सीबीआई ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के पीछे कथित साजिश की जांच के लिए झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज दो और प्राथमिकी अपने हाथ में ली हैं। 

एक प्राथमिकी पूर्णेंदु विश्वकर्मा के घर से तीन मोबाइल फोन की चोरी से संबंधित है जबकि दूसरी सुगनू देवी के ऑटोरिक्शा की चोरी से संबंधित है जिसका कथित रूप से इस घटना में उपयोग किया गया। अधिकारियों ने कहा कि दोनों ही मामलों में शिकायकर्ताओं ने काफी दिनों बाद पुलिस को चोरी के संबंध में सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई शिकायतकर्ताओं द्वारा किए गए दावों की जांच करना चाहती है इसलिए दोनों मामलों में दर्ज प्राथमिकी झारखंड पुलिस से ली गई है। 

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