नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की अर्जी पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने वर्मा की इस दलील पर विचार किया कि केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर तुरंत सुनवाई किए जाने की जरूरत है।
सीबीआई निदेशक वर्मा ने संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रहे विवाद को मंगलवार को गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर जाने के आदेश दिए।
बता दें कि मोइन कुरैशी केस में कथित रूप से दो करोड़ रुपये घूस लेने के मामले में सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज किया। मंगलवार को अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि राकेश अस्थाना और देवेंद्र सिंह के खिलाफ जबरन वसूली और जालसाजी के आरोप जोड़े गए हैं। कुमार को कथित तौर पर घूस लेने, रिकॉर्ड में हेरफेर के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।