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CBI मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया सतीश सना को सुरक्षा देने का आदेश, बस्‍सी ने की अस्‍थाना के खिलाफ SIT जांच की मांग

सीबीआई विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले सतीश सना को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 30, 2018 12:02 IST
Supreme Court- India TV Hindi
Supreme Court

सीबीआई विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्‍थाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले सतीश सना को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस को आदेश दिया है कि वह सतीश सना को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराए। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने सना के खिलाफ जारी सीबीआई के समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इसके अलावा सना की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराने की मांग की थी। 

सीबीआई के विशेष निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी सना की शिकायत पर ही दर्ज की गई थी। सना ने सोमवार को शीर्ष अदालत से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने और पूछताछ के लिए एजेंसी द्वारा भेजे गए समन पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।

 

दूसरी ओर अपने ट्रांसफर को रद्द करने की मांग को लेकर सु्प्रीम कोर्ट पहुंचे सीबीआई अधिकारी एके बस्‍सी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। आज बस्‍सी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास रिश्‍वत मामले में राकेश अस्‍थाना के खिलाफ पुख्‍ता सबूत हैं। उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट से सबूतों की तकनीकी निगरानी की मांग की। इसके साथ ही बस्‍सी ने अस्‍थाना के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक स्‍पेशल इंवेस्‍टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित करने की मांग की। 

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