Tuesday, January 07, 2025
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मंत्रिमंडल ने पॉक्सो एक्ट को दी मंजूरी, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मिलेगी फांसी की सजा

भारत में नाबालिगों के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा को मंजूरी दे दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : December 28, 2018 19:11 IST
Ravi Shankar Prasad
Ravi Shankar Prasad

नई दिल्ली: सरकार ने पॉक्सो कानून में संशोधन की मंजूरी दी है साथ ही, बच्‍चों के खिलाफ यौन अपराधों में दंड को और भी कठोर बनाने के लिए सख्त उपाय किए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण होना चाहिए और मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अपनी मंजूरी दी।

प्रसाद ने कहा कि यह एक संपूर्ण कोशिश है जिसमें पॉक्सो अधिनियम की पूरी संरचना को न केवल मजबूत किया गया है बल्कि इसका विस्तार भी किया गया है ताकि बच्चों से उनकी बाल्यावस्था छीनने के लिए दवाइयों या हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। मंत्री ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की संबद्ध धारा- नौ को और अधिक सख्त बनाया गया है।

बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए पोक्‍सो अधिनियम, 2012 की धारा-14 और धारा-15 में भी संशोधन का प्रस्‍ताव किया गया है। बच्‍चों से संबद्ध पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्‍ट नहीं करने/डिलीट नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्‍ताव किया गया है। इसमें व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए किसी बच्‍चे की किसी भी रूप में पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण करने या उस सामग्री को अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। 

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