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भीमा कोरेगांव मामला: वरवरा राव को हाईकोर्ट से राहत, नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराने के आदेश

भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद आरोपी वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने वरवारा राव को राज्य सरकार के खर्चे पर नानावती अस्पताल में 15 दिनों के उपचार के लिए भर्ती होने की अनुमति दे दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : November 18, 2020 14:08 IST
Varvara Rao
Image Source : FILE Varvara Rao

भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद आरोपी वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने वरवारा राव को राज्य सरकार के खर्चे पर नानावती अस्पताल में 15 दिनों के उपचार के लिए भर्ती होने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनका परिवार अस्पताल के मानदंडों के अनुसार वहां जा सकता है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट से वरवारा राव की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर जल्द विचार करने का आग्रह किया था। उनकी  याचिका पर 17 सितंबर से सुनवाई नहीं हुई थी।

कल ही महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट में जमा की गई एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा था कि एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी राव पूरी तरह होश में हैं और उन्हें चीजों का बोध है। हालांकि, राव की वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि रिपोर्ट में राव की तंत्रिका तंत्र संबंधी हालत और तलोजा जेल में रहने के दौरान उनकी मूत्र नलिका में संक्रमण होने की शिकायत पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को पूरी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस से की गयी मेडिकल जांच और अन्य चीजों का ब्योरा हो।

राव इस समय विचाराधीन कैदी के तौर पर नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। राव ने जमानत अर्जी दाखिल की थी और रिट याचिका दाखिल कर अनुरोध किया था कि उन्हें बिगड़ती तंत्रिका संबंधी और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को देखते हुए तत्काल मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया जाए। 

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