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काला हिरण केस: सलमान को हर बार विदेश जाने के लिए अनुमति लेनी होगी

गौरतलब है कि काले हिरणों के शिकार के मामले में पांच साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ सलमान की याचिका पर दो दिन से जिला और सेशन कोर्ट में बहस चल रही है। वहीं आर्म्स एक्ट केस में सलमान को बरी किए जाने पर राज्य सरकार की अपील पर भी सुनवाई हो रही है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 04, 2018 14:16 IST
काला हिरण केस: सलमान को हर बार विदेश जाने के लिए अनुमति लेनी होगी- India TV Hindi
काला हिरण केस: सलमान को हर बार विदेश जाने के लिए अनुमति लेनी होगी

नई दिल्ली: काला हिरण शिकार केस में जोधपुर कोर्ट ने कहा है कि अभिनेता सलमान खान को हर बार विदेश यात्रा करने की अनुमति लेनी होगी। सलमान खान के वकील ने शुक्रवार को सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने सलमान के विदेश जाने पर कोई रोक न लगाने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट के जज चंद्र कुमार सोनगरा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें हर बार विदेश जाने के लिए अनुमति लेनी होगी।

गौरतलब है कि काले हिरणों के शिकार के मामले में पांच साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ सलमान की याचिका पर दो दिन से जिला और सेशन कोर्ट में बहस चल रही है। वहीं आर्म्स एक्ट केस में सलमान को बरी किए जाने पर राज्य सरकार की अपील पर भी सुनवाई हो रही है।

बता दें कि इन दोनों मामलों में ही पहले हुई सुनवाई में सलमान कोर्ट नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में हाजरी माफी का आवेदन भी पेश किया था।

पिछली सुनवाई में सलमान की ओर से पेश वकील महेश बोड़ा ने दलील दी थी कि घोड़ा फार्म और हिरण शिकार मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक और पांच साल की दी गई सजा के बाद हाई कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था।

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