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सलमान को जोधपुर कोर्ट से मिली जमानत, आहत बिश्नोई समाज अब उठाएगा ये कदम!

बिश्नोई समाज काले हिरणों को धार्मिक गुरु भगवान जंबेश्वर का अवतार मानते हैं। जंबेश्वर को जंबाजी के नाम से भी जाना जाता है...

Edited by: India TV News Desk
Published on: April 07, 2018 17:31 IST
Bishnoi community's advocate and salman khan- India TV Hindi
Bishnoi community's advocate and salman khan

जोधपुर: जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी ने शनिवार को 1998 में काले हिरण के शिकार मामले में सुपरस्टार सलमान खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि याचिकाकर्ता बिश्नोई समाज ने फैसले के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय जाने की योजना बनाई है। दोनों पक्षों के बीच सुबह बहस पूरी हो जाने के बाद न्यायाधीश जोशी ने अपने आदेश भोजनावकाश के बाद तक सुरक्षित रख लिया।

सलमान को 50 हजार रुपये का एक निजी मुचलका और 25-25 हजार रुपये के दो अन्य जमानत जमा कराने होंगे। हालांकि 52 वर्षीय अभिनेता को देश से बाहर यात्रा करने के लिए अदालत से इजाजत लेनी होगी। सलमान के वकील महेश बोरा ने फैसले को लेकर अपनी खुशी जाहिर की।

सलमान के खिलाफ 20 साल पहले दो काले हिरणों के शिकार पर मामला दर्ज कराने वाले बिश्नोई समाज ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे।

बिश्नोई समाज काले हिरणों को धार्मिक गुरु भगवान जंबेश्वर का अवतार मानते हैं। जंबेश्वर को जंबाजी के नाम से भी जाना जाता है।

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