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पश्चिम बंगाल: अमित शाह की रथयात्रा को मंजूरी नहीं मिलने के खिलाफ अदालत पहुंची BJP

BJP ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमति से इनकार करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकलपीठ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दाखिल की।

Edited by: Bhasha
Updated on: December 08, 2018 9:53 IST
अमित शाह- India TV Hindi
Image Source : TWITTER/AMIT SHAH अमित शाह

कोलकाता: BJP ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमति से इनकार करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकलपीठ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दाखिल की।  न्यायमूर्ति बी सोमद्दर और न्यायमूर्ति ए मुखर्जी की खंडपीठ ने BJP को अपील दाखिल करने की अनुमति दे दी।

पीठ ने BJP के वकीलों को निर्देश दिया कि सुनवाई के लिए मामला लिए जाने से पहले अपील की प्रतिलिपि पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य प्रतिवादियों को दी जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट की एकलपीठ ने बृहस्पतिवार को कहा था कि वो कूचबिहार में BJP की रैली के लिए इस समय अनुमति नहीं दे सकती।

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आधार पर आयोजन को अनुमति देने से मना कर दिया था कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। अदालत ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि BJP के सभी जिला अध्यक्षों का पक्ष सुनने के बाद पार्टी द्वारा निकाली जाने वाली ‘रथयात्रा’ रैलियों के आयोजन पर उसे 21 दिसंबर तक रिपोर्ट दें।

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