Sunday, December 22, 2024
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मणिपुर विधानसभा में भीड़ हिंसा विरोधी विधेयक पारित, उम्रकैद की सजा का प्रावधान

मणिपुर विधानसभा ने भीड़ हिंसा में किसी की मौत होने पर संलिप्त लोगों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान वाले एक विधेयक को पारित कर दिया है।

Written by: Bhasha
Updated : December 23, 2018 7:59 IST
मणिपुर विधानसभा ने...
Image Source : PTI मणिपुर विधानसभा ने भीड़ हिंसा में किसी की मौत होने पर संलिप्त लोगों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान वाले एक विधेयक को पारित कर दिया है।

इम्फाल: मणिपुर विधानसभा ने भीड़ हिंसा में किसी की मौत होने पर संलिप्त लोगों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान वाले एक विधेयक को पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में ‘‘मणिपुर भीड़ हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2018’’ सदन के पटल पर रखा। जिसके बाद सदन ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

विधेयक में कहा गया है कि पीड़ित की मौत पर हिंसा में शामिल लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकेगी। बता दें कि देश में कई भीड़ हिंसा के मामले सामने आने के बाद मांग तेज होने लगी थी कि इसके लिए कानून बनाया जाए। अब मणिपुर विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पारित किया गया है।

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