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बिहार में UPSC पीटी उत्तीर्ण करने वाले SC-ST स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए मिलेंगे एक लाख रुपये

बिहार सरकार यूपीएसएसी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले एससी और एसटी उम्मीदवारों को आगे की तैयारी के लिए क्रमश: एक लाख रूपये एवं 50 हजार रूपये देगी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 08, 2018 08:51 pm IST, Updated : May 08, 2018 08:51 pm IST
Bihar govt approves aid for SC/ST civil services aspirants - India TV Hindi
Bihar govt approves aid for SC/ST civil services aspirants 

पटना: बिहार सरकार UPSC और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले एससी और एसटी उम्मीदवारों को आगे की तैयारी के लिए क्रमश: एक लाख रूपये एवं 50 हजार रूपये देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया। 

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में उतीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी हेतु एकमुश्त 50,000 रूपये देने का निर्णय किया गया। 

साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, नयी दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में उतीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त एक लाख रुपये का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ देने की की भी मंजूरी प्रदान कर दी है। 

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र—छात्राओं को अपने खर्च पर 15 किलोग्राम खाद्यान :गेहूं एवं चावल: प्रति माह की आपूर्ति को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ​इन छात्रावासों में रह रहे करीब 12000 छात्र—छात्राओं को मिलेगा। 

अंजनी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रति छात्र—छात्रा 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है । 

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2018—19 में वित्त विभाग के अंतर्गत गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के संचालन हेतु 9.50 करोड रुपये की राशि के रुप में तथा वर्तमान में 100 करोड रुपये शिक्षा रिण के लिए निगम को ऋण के रुप में दिए जाने के वास्ते बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर दिए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। 

उन्होंने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के गठन एवं अतिरिक्त पदों के सृजन सहित बिहार राज्य जल परिषद का सम्पूर्ण रुप से एवं बिहार शहरी विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग :एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव एवं उडनदस्ता प्रकोष्ठ को छोडकर :बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विलय किये जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। 

अंजनी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पेराई सत्र 2017—18 में राज्य की चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना कृषकों को बढे हुए दर से ससमय ईख मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के निमित राज्य की चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रुप में पेराई सत्र 2017—18 के लिए ईख क्रय कर की अदायगी से छूट प्रदान करने एवं क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को ईख मूल्य के 1.18 प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत के रुप में पुर्निर्धारित किए जाने को भी मंजूरी प्रदान कर दी । 

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