नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी है। दरियागंज में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन के सिलसिले में चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने चंद्रशेखर को दिल्ली में 16 फरवरी तक किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करने के लिए कहा है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी। आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और चुनावों तक कोई धरना आयोजित नहीं करेंगे। आजाद के संगठन ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 20 दिसंबर को पुलिस की इजाजत के बिना ही जामा मस्जिद से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च का आह्वान किया था। इस मामले में गिरफ्तार किये गए 15 अन्य लोगों को नौ जनवरी को अदालत ने जमानत दे दी थी। (इनपुट-भाषा)