![Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad denied permission for...](https://static.indiatv.in/khabar-global/images/new-lazy-big-min.jpg)
मुंबई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मुंबई में रैली करने की अनुमति नहीं मिली है। कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए मुंबई पुलिस ने चंद्रेशेखर को रैली की अनुमति नहीं दी है। चंद्रेशेखर ने नागरिकता कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के विरोध में मुंबई के आजाद मैदान में रैली करने की अनुमति मांगी थी, रैली 21 फरवरी को निर्धारित की गई थी लेकिन मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए रैली की अनुमति नहीं दी है।
चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी नागरिकता कानून तथा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का लगातार विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए खुद चंद्रशेखर आजाद कुछ दिन पहले दिल्ली स्थित जामा मस्जिद पहुंच गए थे।
सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ भीम आर्मी ने 23 फरवरी को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है और मांग की है कि सरकार फैसले को निरस्त करने के लिए एक अध्यादेश लाए। भीम आर्मी के प्रवक्ता हरजीत सिंह भट्टी ने कहा, ‘‘शीर्ष अदालत का फैसला पूरी तरह से संविधान के समानता के अधिकार के प्रावधान के खिलाफ है।’’ उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं और पदोन्नति में आरक्षण मांगने जैसा कोई मौलिक अधिकार नहीं हैं।