अहमदाबाद. बकरीद से कुछ दिन पहले अहमदाबाद और सूरत के पुलिस आयुक्तों ने आदेश जारी करके कहा है कि उन सार्वजनिक और निजी स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाए, जहां से आम लोगों को यह दिखे। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया और उनके सूरत के समकक्ष आर बी ब्रह्मभट्ट ने रविवार को यह अधिसूचना जारी की है।
यह अधिसूचना सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया। इसमें कहा गया है, ‘‘उन सार्वजनिक और निजी स्थानों पर ईद-अल-अजहा के मौके पर कुर्बानी देने पर रोक है, जहां से यह आम लोगों को दिख सकता है।’’
अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक कुर्बानी से, ‘‘अन्य विश्वास के लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है और सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ सकता है।’’
आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रतिबंध अनिवार्य है। अधिसूचना में जानवरों को सजाने और कुर्बानी से पहले जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध है। कुर्बानी के बाद जानवरों के अवशेष भी सार्वजनिक स्थान पर फेंके जाने से मनाही है।