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अमित शाह को "हत्या के आरोपी" कहने के मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी

जबलपुर में एक चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह को "हत्या के आरोपी" कहने के लिए मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत याचिका गुजरात की एक अदालत ने स्वीकार कर ली। इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : October 11, 2019 16:06 IST
Bail plea of Rahul Gandhi accepted by Gujarat court in the...
Bail plea of Rahul Gandhi accepted by Gujarat court in the defamation case for calling Amit Shah murder accused

अहमदाबाद: जबलपुर में एक चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह को "हत्या के आरोपी" कहने के लिए मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत याचिका गुजरात की एक अदालत ने स्वीकार कर ली। इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताने वाले मानहानि मामले में खुद को निर्दोष बताया। अहमदाबाद हवाईअड्डे पर पहुंचने के बाद वह प्रदेश कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के लिये सीधे शहर के सर्किट हाउस पहुंचे थे। अहमदाबाद हवाईअड्डे पर पहुंचने के बाद वह प्रदेश कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के लिये सीधे शहर के सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस जाने के रास्ते में राहुल का विभिन्न स्थलों पर एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभिवादन किया। 

राहुल ने शाहीबाग के पास अपनी गाड़ी से थोड़ी देर उतरकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का एक मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘‘हत्या का आरोपी’’ बताने के कारण दायर किया गया था। आपराधिक मानहानि का अन्य मामला राहुल के उस दावे से संबंधित है जिसमें उन्होंने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक पर 2016 में नोटबंदी के दौरान पांच दिन के अंदर 750 करोड़ की अमान्य मुद्रा को वैध मुद्रा से बदलने के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। शाह इस बैंक के निदेशक हैं। चूंकि संबंधित मजिस्ट्रेटों ने दोनों मामलों में आखिरी सुनवाई के दौरान 11 अक्टूबर की तारीख तय की थी, इसलिए राहुल अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेने के मकसद से यहां पहुंचे हैं। जुलाई में भी कांग्रेस नेता एडीसी बैंक की ओर से दायर मानहानि के मामले में यहां की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए थे, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया था। 

जबलपुर की एक चुनावी रैली में शाह को ‘‘हत्या का आरोपी’’ कहने के लिये भाजपा पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट की ओर से दायर मानहानि के मामले में एक अन्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन पर राहुल मई में पेश हुए थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि 2015 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी कर दिया गया था, लेकिन राहुल ने शाह पर मिथ्या आरोप लगाये। राहुल इस मामले में पहली बार शुक्रवार को अदालत में पेश होंगे। मानहानि के एक और मामले में बृहस्पतिवार को वह सूरत की अदालत में पेश हुए थे और खुद को बेकसूर बताया। यह मामला अप्रैल में लोकसभा चुनाव प्रचार से पहले एक चुनावी रैली के दौरान दिये गये उनके बयान से संबंधित था जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘आखिर सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’’ इस मामले में शिकायतकर्ता सूरत-पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी हैं।

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