नई दिल्ली। संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन का बंटवारा नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को कैसे जमीन दी, ये तर्क से परे है। विवादित जमीन का बंटवारा करने का हाई कोर्ट का फैसला तर्कसंगत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मालिकाना हक का फैसला करते वक्त ये तय रहेगा कि विवादित जमीन का बंटवारा नहीं होगा।