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अयोध्या मामला LIVE: मुस्लिम पक्ष की वकील ने कहा, ASI की रिपोर्ट सिर्फ एक ओपिनियन है

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है। आइए, जानते हैं इस केस से जुड़े अपडेट्स...

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 27, 2019 22:28 IST
Supreme Court- India TV Hindi
Supreme Court | PTI

नई दिल्ली: अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष के वकील अदालत के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर, 2010 के अपने फैसले में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को ‘राम लला’, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है। आइए, जानते हैं इस सुनवाई से जुड़े पल-पल के अपडेट्स के बारे में:

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Ayodhya Case Hearing Supreme Court Live Updates

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  • 12:31 PM (IST) Posted by Vineet Kumar

    जस्टिस बोबड़े: ओपिनियन बनाना मुश्किल है क्योंकि वे पुराने समय से सम्बंध रखते हैं। दोनों पक्षों की बहस अनुमानों पर ही निर्भर करती है। हमें सिर्फ इन अनुमानों की जांच करनी है।

  • 12:30 PM (IST) Posted by Vineet Kumar

    मीनाक्षी अरोड़ा: अगर आप इस रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं और जजमेंट देते हैं तो ये एक कानून बन जाएगा। ASI रिपोर्ट कोर्ट पर लागू नही होती है क्यों कि यह सिर्फ एक राय है।

  • 12:30 PM (IST) Posted by Vineet Kumar

    जस्टिस नज़ीर: आर्कियालॉजी एक शुद्ध विज्ञान नहीं है और इसपर सेक्शन 45 लागू नहीं किया जा सकता। ASI की रिपोर्ट की जंच की गई थी और इस पर जताई गयी आपत्तियों को भी देखा गया था। आप रिपोर्ट की प्रमाणिकता पर सवाल नहीं उठा सकती। इस रिपोर्ट को एक कमिश्नर ने दिया था जो कि एक जज की तरह हैं।

  • 12:29 PM (IST) Posted by Vineet Kumar

    मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, 'ASI की रिपोर्ट सिर्फ एक ओपिनियन है। यह हाइपोथेटिकल है और सिर्फ अनुमान पर आधारित है। किसी तीसरे व्यक्ति के ओपिनियन और विश्वास को सबूत नहीं माना जाना चाहिए।'

  • 11:53 AM (IST) Posted by Vineet Kumar

    मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी जिरह पूरी की। शेखर नाफड़े ने बहस शुरू की।

  • 11:15 AM (IST) Posted by Vineet Kumar

    मुस्लिम पक्ष की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस शुरू की। कुछ देर बहस करने के बाद शेखर नाफड़े अपनी दलीलें पेश करेंगे।

  • 11:15 AM (IST) Posted by Vineet Kumar

    अयोध्या मामले पर 33वें दिन की सुनवाई चल रही है।

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