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बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित चालक दल सदस्य घरों में पृथकवास में रहेंगे: डीजीसीए

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) परिपत्र में यह भी कहा गया है कि पृथकवास अवधि खत्म होने के बाद जांच कराने की जरूरत नहीं है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : December 20, 2020 17:01 IST
Asymptomatic COVID-positive air crew would undergo home isolation for 10 days: DGCA
Image Source : FILE PHOTO Asymptomatic COVID-positive air crew would undergo home isolation for 10 days: DGCA

नयी दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित बिना लक्षण वाले विमान चालक दल के सदस्यों को 10 दिनों तक घरों में पृथक रहने की जरूरत है और यह अवधि पूरी होने के बाद उनके चिकित्सक उन्हें काम पर लौटने के लिये फिट घोषित कर सकते हैं। 

डीजीसीए ने एक परिपत्र में कहा, ''कोरोना वायरस से संक्रमित चालक दल के सदस्य को अगर 'हल्के लक्षण' महसूस हो रहे हैं तो वे पृथकवास में रहना जारी रख सकता है और लक्षण दिखने के दस दिन बाद तथा तीन दिन तक बुखार न रहने पर उन्हें छुट्टी दी जी सकती है। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि पृथकवास अवधि खत्म होने के बाद जांच कराने की जरूरत नहीं है। 

डीजीसीए ने कहा है कि जिन क्रू मेंबर्स में कोरोना के हल्के लक्षण देखे गए हैं, उनके लिए होम आइसोलेशन की अवधि 14 दिनों से ज्यादा होगी। डीजीसीए द्वारा वर्गीकृत क्लास -1 परीक्षक द्वारा उनकी जांच की जाएगी। अगर चालक दल को उड़ान भरने के लिए फिट घोषित किया जाएगा, तभी वह काम पर वापस लौट सकेगा।

18 दिसंबर, 2020 के सर्क्युलर में कहा गया है कि करोना संक्रमित फ्लाइट क्रू मेंबर्स जिनमें हल्के लक्षण हैं, उन्हें पूरी तरह से रिकवरी के लिए मेडिकल जांच की जरूरत होगी। फिट होने के बाद उन्हें एयर फोर्स बोर्डिंग सेंटर्स से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डीजीसीए के सर्कुलर में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के बोर्डिंग सेंटर में ‘उड़ान के लिए फिट’ घोषित होने के बाद ही चालक विमानों की उड़ान शुरू कर सकेंगे।

बता दें कि, 18 दिसंबर के सर्क्युलर के बाद 22 जून के सर्क्युलर को रद्द कर दिया गया, जिसमें रेगुलेटर ने कहा है कि जो क्रू मेंबर्स कोरना वायरस संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हैं, उन्हें 14 दिन तक आइसोलेशन में भेजा जाएगा। 22 जून के सर्कुलर आने के बाद 23 मार्च के सर्क्युलर को रद्द कर दिया गया था, जिसमें एयरलाइंस के लिए किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद पूरी फ्लाइट को क्वारंटीन करना अनिवार्य किया गया था।

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