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सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर असम पुलिस लगाएगी जुर्माना

असम पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (सीओटीपीए) 2003 का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने , नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और निकोटीन युक्त सामग्रियों का विज्ञापन करने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है।

Edited by: India TV News Desk
Published : July 11, 2018 13:58 IST
Assam Police starts fining public smokers
Assam Police starts fining public smokers

गुवाहाटी: असम पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (सीओटीपीए) 2003 का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने , नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और निकोटीन युक्त सामग्रियों का विज्ञापन करने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। कल से थानों ने अभियान की शुरूआत की है। इसके तहत पर्याप्त चेतावनी दर्शाये बिना सिगरेट के पैकेट बेचते हुये पाये जाने वाले दुकानदारों और स्कूलों के 100 यार्ड के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए स्टॉल लगाने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। (मणिपुर में भूस्खलन के कारण पांच बच्चों सहित 9 लोगों की मौत )

पूर्वी गुवाहाटी की डीसीपी डॉक्टर रमणदीप कौर ने बताया कि कानून को लागू करने से लोगों के बीच तंबाकू का इस्तेमाल कम करने में काफी मदद मिलेगी। डीसीपी ने कहा , ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि इस अभियान से जन जागरूकता बढे़गी और हमारी सार्वजनिक जगहों और शैक्षिणक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। ’’

कौर ने बताया कि गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त हीरेन चंद्र नाथ के निर्देश के तहत पुलिस की कार्रवाई शुरू की गयी है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2017 के मुताबिक असम में इस समय 15 साल से ऊपर के 32.9 प्रतिशत लोग धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते हैं।

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