नई दिल्ली। अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी और ढांचे के नीचे गैर इस्लामिक ढांचे के सबूत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि ढांचे के नीचे गैर इस्लामिक ढांचे के सबूत मिले हैं। अयोध्या राम की जन्मभूमि इस पर कोई सवाल नहीं है। हिंदुओं का विश्वास गलत साबित नहीं हुआ।
अयोध्या राम की जन्मभूमि इस पर कोई सवाल नहीं है। बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी, बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत मिले जमीन के नीचे गैर इस्लामिक ढाचा था।