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रेप केस में आसाराम दोषी करार, जानिए कब क्या हुआ

आसाराम को सेंट्रल जेल में आज नाबालिग से बलत्कार मामले में जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आसाराम 4 साल 7 महीने से उसी जेल में कैद हैं। जोधपुर जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है और जोधपुर शहर में दो दिन पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई है और आसाराम के आश्रम को खाली करा लिया गया है। फैसले के बाद किसी भी तरह के बवाल से बचने के लिए पुलिस हर तरह का एहतियात बरत रही है ताकि फैसला सुनने के बाद आसाराम के समर्थक माहौल खराब न कर सकें। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जोधपुर सेंट्रल जेल में ही हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : April 25, 2018 12:49 IST
Asaram Bapu rape case verdict: chronology of events
आसाराम के खिलाफ रेप केस में फैसला आज, जानिए कब क्या हुआ  

नई दिल्ली: आसाराम को सेंट्रल जेल में आज नाबालिग से बलत्कार मामले में जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आसाराम 4 साल 7 महीने से उसी जेल में कैद हैं। जोधपुर जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है और जोधपुर शहर में दो दिन पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई है और आसाराम के आश्रम को खाली करा लिया गया है। फैसले के बाद किसी भी तरह के बवाल से बचने के लिए पुलिस हर तरह का एहतियात बरत रही है ताकि फैसला सुनने के बाद आसाराम के समर्थक माहौल खराब न कर सकें। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जोधपुर सेंट्रल जेल में ही हैं। जानें इस मामले में कब-कब क्या हुआ...

15 अगस्त 2013: जोधपुर स्थित मणाई गांव के पास फार्म हाउस में आसाराम बापू ने कथित तौर पर एक नाबालिग छात्रा का बलात्कार किया।

19 अगस्त 2013: पीड़िता और उसके माता-पिता ने नई दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।  

19 अगस्त 2013: पुलिस ने 1 बजकर 5 मिनट पर पीड़िता का मेडिकल कराया। इसके बाद उसी दिन मामला दर्ज किया गया।

20 अगस्त 2013: धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता के बयान दर्ज किया गया। जिसके बाद दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज जीरो एफआईआर को जोधपुर ट्रान्सफर किया गया।

21 अगस्त 2013: जोधपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।  इसके बाद आसाराम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 342, 376, 354 (ए), 506, 509 व 134 के तहत केस दर्ज हुआ।

31 अगस्त 2013: केस दर्ज होने के बाद जोधपुर पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आसाराम को गिरफ्तार किया।  आसाराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और जेजेए की धारा 23 व 26 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।

6 नवम्बर 2013: कोर्ट में पुलिस द्वारा आसाराम के खिलाफ चालान पेश किया गया।  इसके बाद नवम्बर 29 को कोर्ट ने संज्ञान लिया।

13 फरवरी 2014: मुख्य आरोपी आसाराम और सहआरोपी शिल्पी, शरद, प्रकाश के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए।

19 मार्च 2014 से 6 अगस्त 2016: इस दौरान पीड़िता पक्ष ने 44 गवाहों की गवाही कराई और इसके अलावा कोर्ट में 160 दस्तावेज पेश किए गए।

4 अक्टूबर 2016: जोधपुर कोर्ट में बलात्कार आरोपी आसाराम के बयान दर्ज किए गए।

22 नवम्बर 2016 से 11 अक्टूबर 2017: इस दौरान में बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष 31 गवाही दर्ज कराई, और साथ में 225 दस्तावेज पेश किए।

7 अप्रैल 2018: इस मामले में विशेष एससी-एसटी कोर्ट में बहस पूरी हो गई।

25 अप्रैल 2018: मामले की पूरी सुनवाई खत्म होने के बाद बुधवार (25 अप्रैल ) को सुनाया जाएगा।

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