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Asaram Bapu Rape Case Verdict: नाबालिग से रेप केस में आसाराम को उम्रकैद की सजा, 10 बातें

आसाराम पर अपनी ही एक शिष्य के साथ बलात्कार का आरोप था जिसे उसके पास पहुंचाने में उसके सेवादार शिवा और शरत और स्कूल की वार्डन शिल्पी की अहम भूमिका थी। जब आसाराम कमरे में नाबालिग लड़की के साथ था तो बाहर सेवादार निगरानी रखे हुए थे।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : April 25, 2018 23:46 IST
Asaram Bapu Rape Case Verdict: नाबालिग से...
Image Source : PTI Asaram Bapu Rape Case Verdict: नाबालिग से रेप केस में आसाराम को उम्रकैद की सजा  

नई दिल्ली: आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग से रेप केस में उम्रकैद और अन्य दो दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। जेल में बनी स्पेशल कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने एक हजार छह सौ बावन दिन बाद आसाराम के गुनाहों का इंसाफ किया। यानी आसाराम को अब जेल में ही रहना होगा। इस मामले में आसाराम के साथ चार और आरोपी भी थे। जज मधुसूदन शर्मा ने शिल्पी और शरत चंद्र को भी रेप केस में दोषी करार दिया जबकि शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया। आसाराम के वकीलों ने उनकी उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की अपील की थी। दूसरी ओर पीड़िता के पिता ने आसाराम को कड़ी सज़ा देने की मांग की थी।

आईए एक नजर डालते हैं इस केस से जुड़ी 10 बातों पर....

1. आसाराम पर अपनी ही एक शिष्य के साथ बलात्कार का आरोप था जिसे उसके पास पहुंचाने में उसके सेवादार शिवा और शरत और स्कूल की वार्डन शिल्पी की अहम भूमिका थी। जब आसाराम कमरे में नाबालिग लड़की के साथ था तो बाहर सेवादार निगरानी रखे हुए थे।

2. आसाराम को साल 2013 में सहारनपुर की 16 साल की एक लड़की से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आसाराम के ऊपर हत्या, बलात्कार और हत्या के प्रयास के आलावा उनके आश्रमों पर जमीन हड़पने के आरोप भी लगे हैं।

3. आसाराम को 1 सितंबर 2013 को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। उसके बाद से ही वह हिरासत में थे। आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर गुजरात की दो बहनों ने रेप का आरोप लगाया था। पिछले 4 सालों में इन दोनों मामले से जुड़े 9 लोगों पर हमला किया जा चुका है जिसमें तीन गवाहों की मौत हो चुकी है।

4. आसाराम की जमानत याचिका 12 बार खारिज हुई जिसमें 6 बार ट्रायल कोर्ट, तीन बार राजस्थान हाई कोर्ट और तीन बार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की।

5. आसाराम का केस देश के सबसे महंगे वकील लड़ते रहे। इन वकीलों में राम जेठमलानी, राजू रामचंद्रन, सुब्रमण्यम स्वामी, सिद्धार्थ लूथरा, सलमान खुर्शीद, केटीएस तुलसी और यूयू ललित जैसे नाम शामिल हैं। यूयू ललित तो आजकल सुप्रीम कोर्ट में जज हैं।

6. इस पूरे मामले में बचाव पक्ष का पूरा जोर लड़की को बालिग साबित करने का था जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। पीडि़ता के पिता पर भी 2008 से 50 करोड़ मांगने का आरोप लगाया गया पर वह भी साबित नहीं हुआ।

7. आसाराम पर गुजरात के सूरत में भी बलात्कार का एक मामला चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को पांच सप्ताह के भीतर सुनवायी पूरी करने का निर्देश दिया था।

8. आसाराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिस वक्त उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था पीड़िता की उम्र 17 साल की थी। इसके बाद उन पर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में रेप की परिभाषा में बदलाव हुए और उन पर 376 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया।

9. पीड़िता के पिता के पिता ने कहा कि कोर्ट से हमें न्याय मिला। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस लड़ाई में हमारी मदद की। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि आसाराम को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो गवाह मार दिये गए और जिनका अपहरण किया गया, उन्हें भी न्याय मिला।

10. आसाराम ने निर्भया केस में कहा था, ''वह अपराधियों को भाई कहकर पुकार सकती थी। इससे उसकी इज्ज़त और जान भी बच सकती थी। क्या ताली एक हाथ से बज सकती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता।'' इसी तर्ज पर आसाराम ख़ुद को अपने प्रवचनों में भक्तों की नज़र में बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे।

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