नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद वहां लगायी गयी पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। इस मामले में न्यायालय फैसला बाद में सुनायेगा। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन और कई अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जायेगा।
आजाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को वह समझते हैं लेकिन इस वजह से घाटी की समूची 70 लाख की आबादी को ताले में बंद नहीं किया जा सकता। अनुराधा भसीन की ओर से अधिवक्ता वृन्दा ग्रोवर ने इन पाबंदियों को असंवैधानिक बताया और कहा कि इन प्रतिबंधों आनुपातिक परीक्षण से गुजरना होगा।
जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद पूर्व राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर लगायी गयी पाबंदियों को मंगलवार को न्यायोचित ठहराया था। मेहता ने कहा था कि उनकी लड़ाई भीतर सक्रिय दुश्मनों से ही नहीं बल्कि सीमापार से सक्रिया शत्रुओं से भी है। उन्होंने अनुच्छेद 35ए हटाये जाने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेन्स पार्टी के नेताओं के भाषणों और सोशल मीडिया पर अपलोड पोस्ट का हवाला दिया।
अनुच्छेद 35ए राज्य के स्थाई निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता था और अनुच्छेद 370 में राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रावधान थे। मेहता ने सोशल मीडिया ऐप ट्विटर का जिक्र करते हुये कहा कि पाकिस्तानी सेना, अफगान तालिबान और अन्य आतंकी समूहों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स पर जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काने वाले हजारों संदेश हैं।
सालिसीटर जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी सेना का दुष्प्रचार चल रहा है। यदि हमने ऐहतियाती कदम नहीं उठाये होते तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने मे विफल हो जाते। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र समाधान यही है कि या तो आप इंटरनेट सेवा रखें या नहीं रखें क्योंकि इन्हें अलग करना, विशेषकर इतने बड़े क्षेत्र में, बहुत ही मुश्किल काम है।
उन्होंने कहा कि वहां निषेधाज्ञा लगायी गयी ताकि लोग एकत्र नहीं हो सकें क्योंकि ऐसा होने पर कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती थी। केन्द्र ने भी 21 नवंबर को अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म किये जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लगायी गयी पाबंदियों को न्यायोचित ठहराया था। केन्द्र कहा था कि ऐहतियात के तौर पर उठाये गये कदमों की वजह से घाटी में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गयी और न ही सुरक्षा बल को एक भी गोली चलानी पड़ी।
केन्द्र ने कश्मीर घाटी में आतंकी हिसा का जिक्र किया था और कहा था कि पिछले कई साल से सीमा पार से आतंकवादियों को यहां भेजा जा रहा है, स्थानीय उग्रवादियों और अलगाववादी संगठन ने नागरिकों को बंधक बना रखा था और ऐसी स्थिति में यदि सरकार ने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिये एहतियाती कदम नहीं उठाये होते तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता।