बेंगलुरु: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सुबह छह बजे से तीन दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी जाएगी। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कहा कि “किसी भी विरोध को अनुमति नहीं देने का निर्णय किसी भी संगठन के खिलाफ नहीं है बल्कि शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।” दरअसल, गुरुवार को बेंगलुरु में कई अलग-अलग विरोध प्रदर्शन होने वाले थे, लेकिन अब किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस कमिश्नर राव का कहना है कि विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार हो सकता है लेकिन जिस विरोध प्रदर्शन से किसी का हित प्रभावित हो उससे फिर वह अधिकार खत्म हो जाता है। दरअसल, गुरुवार को बेंगलुरु में कई अलग-अलग विरोध प्रदर्शन होने वाले थे, लेकिन अब किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने यह निर्णय देश के कई हिस्सों में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया है।