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NGT का आदेश: अमरनाथ पवित्र गुफा के पास जयकारे लगाने, घंटियां बजाने पर रोक

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने आज एक बड़ा आदेश जारी करते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड से कहा है कि वह पवित्र गुफा के पास जयकारे लगाने और घंटियां बजाने पर रोक लगाए।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : December 13, 2017 16:51 IST
Amarnath baba barfani, NGT order
Image Source : PTI Amarnath baba barfani

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने आज एक बड़ा आदेश जारी करते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड से कहा है कि वह अमरनाथ पवित्र गुफा के पास जयकारे लगाने और घंटियां बजाने पर रोक लगाए। इसके साथ ही आखिरी चेक पोस्ट से पवित्र गुफा तक लोगों को एक कतार में लाया जाए। एनजीटी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मुहैया नहीं कराने और दिसबंर को पहले हफ्ते तक स्टैटस रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर श्राइन बोर्ड की जमकर खिंचाई की।

एनजीटी चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अमरनाथ गुफा में घंटी नहीं बजाई जानी चाहिए। यात्रियों से अंतिम चेक पोस्ट पर उनके मोबाइल और अन्य सामान जमा करा लिए जाएं। एनजीटी ने श्राइन बोर्ड से कहा है कि वह यात्रियों के लिए अलग कमरा बनाए जहां वे अपने सामान रख सकें। इसके साथ ही गुफा परिसर में मंत्रोच्चारण और जयकारा लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। 

एनजीटी ने श्राइन बोर्ड को आदेश दिया कि अंतिम चेकपोस्ट से पवित्र गुफा तक लोगों को कतारबद्ध करके दर्शन के लिए लाने की व्यवस्था की जाए। नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान एनजीटी ने श्राइन बोर्ड से यह जानना चाहा था कि यात्रियों की सुविधा और यात्रा के दौरान होनेवाली कैजुअल्टी से बचने के लिए 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अबतक क्या कार्रवाई की गई। 

 

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