Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. अनोखा मामला: अपने-अपने जीवनसाथियों को छोड़ live-in में रह रहे हैं 49 वर्षीय पुरुष 29 साल की महिला, कोर्ट से मांगी प्रोटेक्शन

अनोखा मामला: अपने-अपने जीवनसाथियों को छोड़ live-in में रह रहे हैं 49 वर्षीय पुरुष 29 साल की महिला, कोर्ट से मांगी प्रोटेक्शन

दंपति के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और एक-दूसरे के साथ अच्छी समझ रखते हैं। वे केवल लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहना चाहते हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने तत्काल और आकस्मिक राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : July 05, 2021 9:10 IST
already married live in partners seeks protection from punjab haryana highcourt अनोखा मामला: अपने-अप
Image Source : INDIA TV अनोखा मामला: अपने-अपने जीवनसाथियों को छोड़ live-in में रह रहे हैं 49 वर्षीय पुरुष 29 साल की महिला, कोर्ट से मांगी प्रोटेक्शन

चंडीगढ़. हरियाणा के गुरुग्राम में live-in में रहने वाले एक कपल, जो पहले से अन्य पार्टनर्स के साथ विवाहित हैं, ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी लगाई है। लिव-इन में रहने वाले इस कपल का कहना है कि उनके रिश्तेदारों से उन्हें खतरा है, जो लिव-इन रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में ये जानकारी दी गई।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला के रिश्तेदारों से भी इस मामले में जवाब मांगा है, जिन्हें इस कपल के रिश्ते से आपत्ति है। ये नोटिस न्यायमूर्ति जेएस पुरी ने दंपति की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए। HC ने मामले को 27 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए कहा, "याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया है कि दोनों याचिकाकर्ता कहीं और विवाहित हैं और अब वे एक-दूसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में हैं और अपने जीवन की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।" 

महिला के परिवार ने किया लिव-इन रिलेशनशिप का ज्यादा विरोध

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं में 29 वर्षीय ओपीशा और 49 वर्षीय शब्बीर शामिल हैं, जो वर्तमान में गुड़गांव के सोहना में एक साथ रह रहे हैं। दोनों पहले से ही दूसरे लोगों से शादी कर चुके हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में जबकि महिला याचिकाकर्ता ने अपने पति के नाम का उल्लेख किया है लेकिन इसमें पुरुष याचिकाकर्ता की पत्नी का विवरण शामिल नहीं है।

दंपति के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और एक-दूसरे के साथ अच्छी समझ रखते हैं। वे केवल लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहना चाहते हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने तत्काल और आकस्मिक राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, महिला के रिश्तेदार इस रिश्ते को लेकर अधिक आक्रामक हैं और उनके जीवन और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने याचिकाकर्ताओं को धमकी दी कि उनकी इच्छा के खिलाफ जाने के लिए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और यहां तक कि उन्हें जान से भी मार देंगे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने 21 जून को गुड़गांव पुलिस को एक representation प्रस्तुत किया था लेकिन उन्हें अब तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement