नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय केबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें तीन तलाक बिल, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन, आधार कानून में बदलाव और यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर रोस्टर विवाद तथा टीचर्स की नियुक्ति समेत कई अन्य फैसले भी शामिल हैं।
तीन तलाक बिल
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि तीन तलाक बिल को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसे आने वाले सदन के सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले पिछली सरकार में भी तीन तलाक बिल पेश किया गया था लेकिन 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित था।
सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2019 के तहत, एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य रहेगा और ऐसा करने वाले पति के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान रहेगा।
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन
जम्मू-कश्मीर में पहले से ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जिसे सरकार ने छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का फैसला 3 जुलाई 2019 से अमल में आ जाएगा। यानी बढ़ाई गई छह महीने के अवधि 3 जुलाई से शुरू होगी।
आधार कानून में बदलाव
कैबिनेट बैठक में आधार कानून में बदलाव को मंजूरी भी दी गई है। इस बदलाव के तहत अब किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड की कॉपी या नंबर मांग नहीं की जा सकती जबतक कानूनी तौर पर यह जरूरी न हो। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है।
कैबिनेट के इस फैसले के बाद आधार प्राधिकरण (UIDAI) को आधार डाटा सुरक्षित करने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज्यादा मजबूत ढांचा मिलेगा। इस नियम के बाद अब किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कानूनी तौर पर यह जरूरी न हो।
J&K में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे गांवों को आरक्षण
कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले गांवों को भी आरक्षण देने का फैसला किया है। इससे पहले यह आरक्षण सिर्फ एलओसी के करीब रहने वाले गांवों को मिलता था। अब इस आरक्षण का फायदा 435 गांव और साढे़ तीन लाख से अधिक लोगों को होगा।
विश्वविद्यालय में रोस्टर विवाद और टीचर्स नियुक्ति
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 'सेंट्रल ऐजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) बिल' 2019 को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत टीचर्स काडर में सीधी भर्ती के द्वारा मौजूदा 7,000 खाली पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर रोस्टर विवाद पर अध्यादेश जारी कर पुराना सिस्टम बहाल करने का फैसला भी लिया।