नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आधिकारिक तौर पर आपातकाल के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) गुरुवार को लागू हो गया। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने तीसरे चरण के सम-विषम के यातायात नियमों को 13 नवंबर से शुरू करने की घोषणा कर दी। अधिकारियों ने कहा कि वायु की दिशा में बदलाव के साथ राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को वायु में जहरीलापन बढ़ने के आसार हैं।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने तीसरे चरण के सम-विषम योजना के 13 नवंबर से 17 नवंबर तक के लिए घोषणा की है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) के अनुसार, 13 नवंबर की तारीख बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जीआरएपी की श्रेणी 'इमरजेंसी या सीवियर प्लस' तत्काल सम-विषम कार नियंत्रण व्यवस्था के क्रियान्वयन की मांग करती है।
सीपीसीबी के सदस्य सचिव व ईपीसीए के सदस्य ए.सुधाकर ने आईएएनएस से कहा, हम उनसे (दिल्ली सरकार) से बीते सप्ताह से तैयार रहने के लिए कह रहे थे और यहां तक की मंगलवार को ईपीसीए की बैठक में भी कहा..दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह सम-विषम को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है..और अब वे कह रहे हैं कि वह सोमवार से लागू करेंगे। इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा।
इमरजेंसी या सीवियर प्लस की स्थिति तब पैदा होती है जब प्रमुख प्रदूषक-पीएम2.5 व पीएम10 या हवा में कणों का व्यास 2.5 व 10 मीमी से कम हो जाता है और यह 300 व 500 इकाइयों से क्रमश: ऊपर हो जाता है। यह स्थिति कम से कम 48 घंटों के लिए रहती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गुरुवार को सूचित किया कि पीएम2.5 व पीएम10 दोनों बीते 52 घंटों से सुरक्षा सीमा से परे हैं।