नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज दूसरी बार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में पूछताछ की। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चिदंबरम सुबह करीब 11 बजे निदेशालय के मुख्यालय की सौध पहुंचे। उन्हें आज का समन जारी किया गया था। उनसे पहली बार पूछताछ पांच जून को की गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाला निकाय है जो धन शोधन से जुड़े मामलों की जांच करता है। अधिकारियों ने बताया कि जांच अधिकारी धनशोधन रोकथाम कानून के तहत चिदंबरम के बयान का दर्ज कर सकता है जैसा कि पिछली बार किया गया था।
निदेशालय सौदे से जुड़े चिदंबरम के निर्णय को लेकर नए सवाल-जवाब कर सकता है। पिछली बार भी उनसे छह घंटे की पूछताछ के दौरान उनका बयान दर्ज किया गया था। इस मामले में ईडी इससे पहले विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के अधिकारियों के बयान दर्ज कर चुका है। ईडी, एयरसेल-मैक्सिस सौदे को मंजूरी देने के समय बोर्ड द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया और कारणों से जुड़े कुछ विशिष्ट सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इस बोर्ड को अब समाप्त किया जा चुका है। इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुका है।
पिछली बार ईडी की पूछताछ से मुक्त होने के बाद पांच जून को चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा था कि जांच एजेंसी को दिए गए सभी सवालों के जवाब सरकारी दस्तावेजों में मौजूद हैं। चिदंबरम ने यह भी कहा था कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए ही उनके खिलाफ जांच जारी कर दी गई है।
चिदंबरम ने इससे पहले विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी की अदालत में इस मामले में गिरफ्तारी से राहत की अपील की थी। अदालत के आदेशानुसार ईडी 10 जुलाई तक ना तो चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है और ना ही कोई दंडात्मक कार्रवाई। एयरसेल - मैक्सिस मामला वर्ष 2006 में ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को एयरसेल में निवेश करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से अनुमति दिलाए जाने से जुड़ा है।