उत्तर प्रदेश: ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में पिछले महीने हुए एक हादसे में दो बहुमंजिला इमारतों के गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अवैध इमारतों का सर्वे कराने में जुटी नोएडा अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में 1757 इमारतों को अवैध घोषित किया हैं। इन इमारतों में से 114 को जल्द तोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। अथॉरिटी ने अधिसूचित, अर्जित, अनार्जित, जर्जर और गावों की आबादी में बनाए गए तीन मंजिल से अधिक की इमरातों को इसमें शामिल किया है।
नोएडा अथॉरिटी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गांव की आबादी पर बनी 1326 बिल्डिंग नियमों के अनुरूप नहीं है। इनमें तीन मंजिला से ऊपर के भवन हैं। इन इमारतों के खसरे का सत्यापन भूलेख विभाग कर रहा है। सत्यापन के बाद साफ होगा कि निर्माण अथॉरिटी की अधिसूचित क्षेत्र में है या नहीं। हालांकि प्राधिकरण का साफ कहना है कि गांवों की मूल आबादी में बनी इमारतों के संबंध में अभी नीतिगत निर्णय होना बाकी है। इसके बाद ही इस आंकड़ों पर कुछ भी कहा जा सकता है।
नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ अधिकारी आरके मिश्र का कहना है कि असुरक्षित एवं जर्जर भवनों के परीक्षण के लिए नियोजन, संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक, स्ट्रक्चरल इंजीनियर व राइट्स लिमिटेड के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई चलती रहेगी। अगर इंजिनियरों की टीम इन संबंधित इमारतों में रहने का सुझाव देती है तो लोग रह पाएंगे नहीं तो तोड़ा जाएगा।