ऋषिकेश (उत्तराखंड): पिछले साल दो नाबालिग बालिकाओं के बलात्कार तथा हत्या के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। देहरादून जिले के अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक जेएस बिष्ट ने बताया कि पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश रमा पाण्डे ने सरदार परवान सिंह को दो नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आज शाम मौत की सजा सुनाई।
ऋषिकेश के श्यामपुर में 15 जून 2017 की घटना
उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान 15 लोगों की गवाही हुई। अभियोजन ने पिछले साल दो सितंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछले साल 15 जून को कोतवाली ऋषिकेश के श्यामपुर में सरदार अमरजीत सिंह के घर में किराए पर रहने वाली सीता श्रेष्ठ ने प्रार्थनापत्र देकर कहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी 13 और 4 वर्षीय, दो नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी है।
कुछ घण्टों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था
इस अपराध का कोतवाली ऋषिकेश में भारतीय दंड विधान की धारा 302/376 व 5/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस जघन्य अपराध को देहरादून की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती कुमार ने स्वंय मौके पर रहकर चन्द घण्टों में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।