Monday, December 23, 2024
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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR, दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड और भर्ती में गड़बड़ी का आरोप

दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है।

Reported by: Abhay Parashar @abhayparashar
Updated : January 29, 2020 16:11 IST
Amanatullah Khan
Image Source : ANI Amanatullah Khan (File Photo)

नई दिल्ली: दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। ACB ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड और भर्ती में गड़बड़ी की शुरुआती जांच के बाद खान पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के दायरे में आता है और अमानतुल्लाह खान दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2019 में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में केस दर्ज हुआ था। इस संबंध में सरिता विहार और शाइन बाग के नागरिकों ने पुलिस स्टेशन जाकर स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में अमानतुल्लाह खान और उनके साथियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नष्ट करने, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने, धर्मों के बीच में झगड़ा फैलाने, सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने, सरकारी और गैर सरकारी लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान करने और देशद्रोही नारे लगाकर छात्रों को देश के खिलाफ देशद्रोह करने के लिए भड़काने और क्षेत्र में दंगा भड़काने के आरोप लगाए गए थे।

जसोला गांव के स्थानिय नागरिक अमित चौधरी ने शिकायत संख्या 33 बी पुलिस स्टेशन सरिता विहार में दर्ज कराई थी। उन्होंने धारा 147, 148, 149, 353, 153 ए, 295, 295a, 427, 452, 121 भारतीय दंड संहिता और सरकारी संपत्ति को नष्ट होने से रोकने वाले कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने शिकायत पत्र में यह कहा कि उन्होंने अमानतुल्लाह खान और उसके साथियों को संप्रदायिक हिंसा फैलाते और छात्रों को सरकारी संपत्ति नष्ट करने के लिए भड़काते हुए देखा था।

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