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'NEET' परीक्षा के लिए आधार जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 'नीट' व अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए सिर्फ आधार को पहचान बनाने पर जोर नहीं डालेगा।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 07, 2018 22:49 IST
Supreme court- India TV Hindi
Image Source : PTI Supreme court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 'नीट' व अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए सिर्फ आधार को पहचान बनाने पर जोर नहीं डालेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह बात सरकार के एक पूर्व आदेश के संदर्भ में कही, जिसमें सरकार ने कहा है कि जब तक शीर्ष अदालत आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला नहीं देती है तब तक वह आधार को ही सिर्फ पहचान बनाने पर दबाव नहीं डालेगी। 

अदालत ने यह फैसला गुजरात के एक निवासी की ओर से दायर याचिका पर दिया, जिसमें सीबीएसई के परिपत्र में मेडिकल के अंडरग्रेजुट कोर्स के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षण (नीट) में शामिल होने के लिए आधार की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। आधार के अलावा नीट के परीक्षार्थी अपने पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक खाता संख्या अपनी पहचान के लिए दे सकते हैं

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