नयी दिल्ली: रेल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। सरकार ने रेल यात्रियों को टिकट खरीदने के लिये आधार नंबर की अनिवार्यता से इंकार किया है। रेल राज्य मंत्री राजन गोहेन ने आज राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेल टिकट की बुकिंग के लिये 12 अंकों के आधार नंबर को अनिवार्य बनाने की मंत्रालय की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिये नहीं आया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस साल एक जनवरी से स्वैच्छिक आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिये रियायती रेलवे टिकट प्राप्त करने हेतु आधार सत्यापन की आवश्यकता शुरू की गयी है।
रेलवे को उत्सर्जन मानकों के दायरे में लाने संबंधी एक अन्य सवाल के जवाब में गोहेन ने कहा कि भारतीय रेल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रमुखता से लागू कर साल 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 32 प्रतिशत तक कमी लायेगा। उन्होंने बताया कि पेरिस समझाौते के तहत भारत द्वारा प्रदूषण संबंधी उत्सर्जन में कमी लाने के लिये तय किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये रेलवे को भी उत्सर्जन मानकों के दायरे में लाया जायेगा। इसके लिये रेल मंत्रालय डीजल रेलइंजनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिये अंतरिम उत्सर्जन मानकों का प्रारूप मार्च 2019 तक तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
उत्सर्जन मानक तैयार करने का काम रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थकि सेवा राइट्स को सौंपा गया है। गोहेन ने कहा कि उतसर्जन कटौती के उपायों में पांच प्रतिशत बायो डीजल मिश्रण का उपयोग पहले ही शुरु कर दिया गया है और सीआरईडीआई तकनीकी आधारित इंजन का विकास करने के अलावा अन्य अत्याधुनिक तकनीकी आधारित उपाय किये जा रहे हैं।