नई दिल्ली। अगर आपने 31 दिसंबर 2017 तक बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका अकाउंट अवैध हो जाएगा। सरकार ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा कि सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक बैंक के पास अपना आधार क्रमांक जमा करना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खाते अवैध हो जाएंगे। साथ ही, सरकार ने बैंक खाता खोलने तथा 50,000 रुपए या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। यह भी पढ़े: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया PAN बनवाने के लिए 1 जुलाई से आधार जरूरी, CBDT ने किया स्पष्ट
बिना अधार नहीं खुलेगा बैंक अकाउंट
अगर किसी के पास अब आधार नंबर नहीं है तो अब देश के किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं खुल पाएगा। नए नियम के मुताबिक बैंक के पास आधार एनरोलमेंट का प्रूफ सबमिट करने के बाद ही अकाउंट खुलेगा। साथ ही अकाउंट खुलने के 6 माह के अंदर उसे आधार नंबर देना होगा।
50 हजार रुपए या उससे अधिक की ट्रांजेक्शन के लिए भी आधार अनिवार्य अब बैंक में 50 हजार रुपए से अधिक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आधार देना होगा। माना जा रहा है कि इससे काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने क्यों उठाया ये कदम
बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करके सरकार अब लोगों के अकाउंट में जमा पैसे और उनकी खरीदारी को भी ट्रैक कर सकेगी। उदहारहण के लिए अब घर खरीदने के लिए भी आधार मैंडेटरी हो गया है। ऐसे में अगर कोई घर खरीदता है तो यह खरीदारी सरकार की नजर में रहेगी। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को मैंडेटरी करने पर सरकार के रवैये को सही ठहराया है। कोर्ट में आधार को मैंडेटरी करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।