Saturday, December 21, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया, 'जेल में मुलाकातियों के आधार कार्ड अनिवार्य'

गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया, 'जेल में मुलाकातियों के आधार कार्ड अनिवार्य'

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया कि जेल में आनेवाले मुलाकातियों के पहचान के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाए इससे अधिकृत मुलाकाती ही जेल में बंद लोगों से मिल सकेंगे।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : April 03, 2018 23:21 IST
Hansraj Ahir
Hansraj Ahir

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया कि जेल में आनेवाले मुलाकातियों के पहचान के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाए इससे अधिकृत मुलाकाती ही जेल में बंद लोगों से मिल सकेंगे।

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने कहा कि जेलों का प्रबंधन और प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अहिर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह परामर्श भेजा है कि वह अधिकृत व्यक्तियों के जेल में मुलाकात करने के प्रबंध को सुनिश्चित करने और मुलाकातियों की पहचान के लिए आधार कार्ड का उपयोग करे।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वह कैदियों को भी आधार से जोड़े ताकि जेल प्रशासन को अपने रोजमर्रा के कार्यों में सुविधा हो। आधार कार्ड से कैदियों के कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के दौरान पेशी और फिर जेल में वापस लाना, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त कानूनी सलाह समेत कई कार्यों में सुविधा होगी।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement