Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. ठाणे: अवैध रूप से भारत में रहने के दोषी पाए गए छह बांग्लादेशी, सभी को हुई चार-चार साल की कैद

ठाणे: अवैध रूप से भारत में रहने के दोषी पाए गए छह बांग्लादेशी, सभी को हुई चार-चार साल की कैद

ठाणे की स्थानीय अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने के दोषी छह बांग्लादेशियों को चार साल कैद की सजा सुनाई है।

Written by: Bhasha
Updated on: December 30, 2018 13:54 IST
प्रतीकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर

ठाणे (महाराष्ट्र): स्थानीय अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने के दोषी छह बांग्लादेशियों को चार साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन एच मखरे ने पिछले सप्ताह दिए अपने आदेश में प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर ATS ठाणे ने मार्च, 2018 में भिवंडी कस्बे के एक आवासीय भवन पर छापेमारी कर छह बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जो वैध दस्तावेजों/पासपोर्ट के बगैर रह रहे थे।

ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए पियारो हुसनैल शेख (22), माणिक फरीद शेख (20), फारूक सैफुल आलम शेख (20), सुबुजी मुजीद शेख (22), मोहम्मद बिलाल उर्फ मोहम्मद महाबुल आलम शेख (22) और मोहम्मद अल अमीन उर्फ मोहम्मद यूसुफ मिया इस्लाम (20) पर विदेशी और पासपोर्ट कानून के तहत मामले दर्ज किए गए थे। न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तार लोगों ने बताया कि वे रोजगार की तलाश में भारत में घुसे थे।

आरोपियों की ओर से कहा गया कि, ‘‘उनके परिवार उन पर निर्भर हैं। यदि उन्हें जेल में बंद रखा गया तो उनका परिवार भुखमरी का शिकार होगा। इसलिए उनके साथ नरम रुख अपनाया जाए।’’ हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उनके लिए कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें चार साल के सामान्य कारावास की सजा सुनाई।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement