नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आज 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दोनों मामलों में बरी कर दिया। कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर अनिमितता हुई थी, जिसका 2010 में कैग की रिपोर्ट के बाद व्यापक स्तर पर खुलासा हुआ।
फैसला सुनाए जाते समय राजा और कनिमोझी पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद थे। उधर, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यह उनकी नैतिक जीत है। अदालत के फैसले के बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर हमारा 'जीरो लॉस' का दावा सिद्ध हो गया। उन्होंने कहा कि ये मामला संसद में उठाएंगे। इस दौरान राजा और कनिमोझी के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। कोर्ट में समर्थकों की भारी भीड़ थी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह फैसला राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है।
डीएमके नेता और राज्यसभा सांसद कनिमोझी ने फैसले के बाद कहा कि मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूं जो इस दौरान मेरे साथ खड़े रहे। 2G केस में फैसला आने के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया।