नयी दिल्ली: भारत ने मुम्बई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद की हिरासत से रिहाई संबंधी खबर पर ‘आक्रोश’ व्यक्त करते हुए इस कदम को संयुक्त राष्ट्र घोषित आतंकवादियों को ‘‘ मुख्यधारा’’ में लाने का पाकिस्तान का प्रयास करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाफिज सईद को रिहा किया जाना आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने की दिशा में पाकिस्तान की ‘‘गंभीरता में अभाव’’ तथा सरकार से इतर तत्वों का बचाव एवं संरक्षण करने के प्रयास को दर्शाता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ भारत सहित सम्पूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात से आक्रोशित है कि एक स्वयं स्वीकार्य और संयुक्त राष्ट्र घोषित आतंकवादी को उसके दुष्ट एजेंडे को जारी रखने और खुले में विचरण करने की अनुमति दे दी गई।’’ हाफिज सईद को 26 :11 मुम्बई आतंकी हमले का ‘प्रधान संयोजक’ करार देते हुए कुमार ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उद दावा के नेता ने पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के खिलाफ अनेक आतंकी हमलों को अंजाम दिया। वह मुम्बई हमले का साजिशकर्ता ही नहीं प्रधान संयोजक था।
उन्होंने कहा कि उसकी (हाफिज) रिहाई से जघन्य आतंकी कृत्यों को अंजाम देने वालों, ऐसे व्यक्तियों, संयुक्त राष्ट्र नामित संगठनों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के संदर्भ में पाकिस्तान सरकार के गंभीरता में अभाव को दर्शाता है। रवीश कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी तंत्र घोषित आतंकवादियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने सरकार से इतर तत्वों को संरक्षण और समर्थन देने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया है और उसका असली चेहरा हम सब के सामने है।
उल्लेखनीय है कि हाफिज सईद को जल्द ही हिरासत से रिहा कर दिया जायेगा क्योंकि पाकिस्तान के एक न्यायिक संस्था ने उसे नजरबंदी से रिहा करने का आदेश दिया है। यह 2008 में मुम्बई पर आतंकी हमले के साजिशकर्ता को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के भारत के प्रयास को धक्का है। प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख पर अमेरिका ने एक करोड़ डालर का ईनाम घोषित कर रखा है और वह इस वर्ष जनवरी से हिरासत में है।
एक अन्य सवाल के जवाब में कुमार ने कहा कि भारत ने कुलभूषण जाधव की पत्नी के पाकिस्तान यात्रा करने की स्थिति में पाक से उनकी सुरक्षा की सम्प्रभु गारंटी देने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इसी महीने पाकिस्तान ने मौत की सजा पाये भारतीय नागरिक जाधव की पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी थी । भारत ने पाकिस्तान से मानवीय आधार पर जाधव की मां को वीजा प्रदान करने की मांग की थी ।