नई दिल्ली: मुंबई 1993 बम ब्लास्ट मामले में 24 साल बाद गुरुवार को अंतिम फैसला आया। टाडा की विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई जिसके बाद वह अदालत में ही रो पड़ा। सलेम पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अबू के दूसरे साथी मोहम्मद ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यदि करीमुल्लाह यह जुर्माना देने में नाकाम रहता है तो उसे जेल में दो साल और गुजारने होंगे। रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई। ये भी पढ़ें: अबू सलेम का रिश्ता कइयों से, अंडरवर्ल्ड डॉन थे आशिक मिजाज
बता दें कि अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने के कारण कोर्ट सलेम को फांसी की सजा नहीं दे सकी। 16 जून 2017 को कोर्ट ने इस केस में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था।
धमाकों के दोषी और उनके गुनाह
अबु सलेम
गुजरात के भरूच से मुंबई में हथियारों की सप्लाई की
9 Ak-56 राइफल, 100 हैंड ग्रेनेड, गोलियां मुंबई पहुंचाई
हथियार मुंबई लाने और बांटने के साथ साजिश रचने का दोषी
मुस्तफा दौसा
रायगढ़ में आरडीएक्स पहुंचाने और साजिश रचने का दोषी
आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का दोषी
दोषी ठहराए जाने से पहले ही मुस्तफा दौसा की मौत हुई
ताहिर मर्चेंट
सीरियल धमाकों की साजिश में शामिल रहने का दोषी
धमाके के बाद कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम
रियाज सिद्दीकी
विस्फोटक लाने के लिए अबु सलेम को अपनी कार दी
रियाज सिद्दीकी की कार से ही विस्फोटक मुंबई पहुंचा
फिरोज खान
दुबई में धमाकों की साजिश रचने वाली मीटिंग में शामिल था
धमाके के लिए मुंबई में हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की
करीमउल्ला शेख
आतंकियों को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाने का दोषी
हथियार और विस्फोटक लाने में मदद पहुंचाने का दोषी
देखिए वीडियो-
क्या था मामला: 12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई। इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी। ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है।
बता दें कि 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट दुनिया का ऐसा पहला आतंकी हमला था जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर RDX का इस्तेमाल किया गया। एक के बाद एक बारह धमाकों में जितना RDX इस्तेमाल किया गया उससे ज्यादा RDX सिर्फ दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान ही इस्तेमाल हुआ था। धमाका इतना बड़ा था कि ढाई सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सात सौ से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।