1984 के सिख विरोधी दंगे में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने 17 दिसंबर को पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की थी। सजा के बाद 73 वर्षीय सज्जन कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और 31 दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई करेगी।
सज्जन कुमार की सजा का मामला दिल्ली कैंट के राज नगर पार्ट 1 क्षेत्र का है। 31 दिसंबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा के बाद यहां 1 और 2 नवंबर को 5 सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सज्जन कुमार पर राजनगर पार्ट 2 में एक ग्रुरुद्वारे को जलाने का भी आरोप है। हाईकोर्ट ने इस जघन्य अपराध में सज्जन कुमार को दोषी मानते हुए उन्हें अपना शेष जीवन जेल में काटने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने अपने निर्णय में दंगों को मानवता के खिलाफ अपराध कहा था। इन दंगों में सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2700 से अधिक सिखों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों की विफलता को भी इन दंगों का एक प्रमुख कारण बताया था। इससे पहले 2010 में ट्रायल कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, इस फैसले को उलटते हुए सज्जन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।