Sunday, November 03, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. AC रेस्तरां के गैर-AC हिस्से से खाना पैक कराकर ले जाने पर भी 18% GST

AC रेस्तरां के गैर-AC हिस्से से खाना पैक कराकर ले जाने पर भी 18% GST

किसी होटल का एक हिस्सा अगर एयर कंडीशनर (AC) है तो वहां के गैर-AC हिस्से से खाना पैक कराकर ले जाने या उसके गैर-AC क्षेत्र में भोजन करने पर भी 18 प्रतिशत GST लगेगा।

Reported by: Bhasha
Published on: August 13, 2017 17:34 IST
Representational Image- India TV Hindi
Representational Image

नई दिल्ली: किसी होटल का एक हिस्सा अगर एयर कंडीशनर (AC) है तो वहां के गैर-AC हिस्से से खाना पैक कराकर ले जाने या उसके गैर-AC क्षेत्र में भोजन करने पर भी 18 प्रतिशत GST लगेगा। एक जुलाई से लागू माल एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में गैर-AC रेस्तरां में खाने पर 12 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान किया गया है। वहीं AC रेस्तरां और शराब परोसने का लाइसेंस रखने वालों से 18 प्रतिशत जबकि पांच सितारा होटलों पर 28 प्रतिशत GST लगेगा।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने GST पर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न के जरिए स्पष्ट किया है कि जिस रेस्तरां-कम-बार की पहली मंजिल एयर कंडीशनर है और उसका उपयोग खाना तथा शराब परोसने में किया जाता है जबकि भू-तल में केवल खाना परोसा जाता है और वह AC नहीं है तो भी GST लगेगा। CBEC के अनुसार चाहे खाने की आपूर्ति पहली मंजिल या दूसरी मंजिल से हो, ऐसे मामले में कर 18 प्रतिशत की दर से लगेगा।

इसमें कहा गया है, अगर किसी रेस्तरां का कोई हिस्सा AC है तो उस रेस्तरां से आपूर्ति होने वाली सभी चीजों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। ऐसे रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जाने के संदर्भ में CBEC ने स्पष्ट किया है, खाना पैक कराकर ले जाने पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा, ऐसे रेस्तरां एकमुश्त योजना के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे शराब भी परोस रहे हैं।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement