नई दिल्ली। महात्मा गांधी के 149वीं जयंती पंजाब की जेल में सजा काट रहे 36 कैदियों के लिए आजादी का तोहफा लेकर आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गांधी जयंती के अवसर पर देश भर की जेलों में सजा काट रहे कुछ चुनिंदा कैदियों की रिहाई की घोषणा की थी। पंजाब की जेलों से हुई यह रिहाई इसी घोषणा का हिस्सा है।
पंजाब के एडीजीपी (जेल) इंदर प्रीत सिंह सहोटा ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण कागजी कार्यवाही की वजह से इन कैदियों को आज रिहा नहीं किया जा सका है। इन सभी 36 कैदियों को 5 अक्टूबर को रिहा कर दिया जाएगा। इन कैदियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सजा माफी की विभिन्न श्रेणियों के तहत इन कैदियों की रिहाई की गई है।
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार 55 साल से अधिक की महिला एवं किन्नर कैदी और 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष इस खास राहत के योग्य होंगे। इसके अतिरिक्त यह जरूरी होगा कि वे अपनी आधी सजा काट चुके हों। गंभीर रूप से बीमार और शारीरिक रूप से अपाहिज कैदियों को भी उस दशा में माफी दी जा सकती है जबकि वे दो तिहाई सजा पूरी कर चुके हों।
लेकिन केंद्र सरकार के कानून, एनडीपीएस एक्ट के तहत आतंकवादी, हत्या एवं बलात्कार के दोषियों को भी इस राहत से बाहर रखा गया है। इसके साथ्ज्ञ ही आर्थिक अपराधियों को भी इस सजा माफी से बाहर रखा गया है। कैदियों को अक्सर गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सजा माफी मिलती है। पंजाब जेल विभाग ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 21 कैदियों को सजा माफी दी थी।
सहोटा ने कहा यह शायद पहली बार है जब कैदियों को गांधी जयंती के अवसर पर सजा माफी दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किए थे और जिसके बाद हमने योग्य कैदियों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी थी।