मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे युवक को दी राहत, कहा- प्रेमिका को गले लगाना या चूमना अपराध नहीं
राष्ट्रीय | 13 Nov 2024, 11:37 AMमद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे एक युवक को बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रेम करने वाले युवक और युवती के बीच गले लगाना और चूमना कोई अपराध नहीं है, यह स्वाभाविक है।